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मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध नहीं: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम कानून के...
मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध नहीं: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध विवाह नहीं है। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक जोड़े - हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष - द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अंतर-धार्मिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसने कहा कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अनियमित (या फसीद) विवाह माना जाएगा, भले ही उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह किया हो।

न्यायालय ने कहा “मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम लड़के और ऐसी लड़की का विवाह वैध विवाह नहीं है जो मूर्तिपूजक या अग्निपूजक हो। भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, लेकिन विवाह वैध विवाह नहीं रह जाएगा और यह एक अनियमित (फसीद) विवाह होगा।”

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों के बीच रिश्ते का महिला के परिवार ने विरोध किया था, जिन्होंने आशंका जताई थी कि अगर अंतर-धार्मिक विवाह हुआ तो समाज में उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने यह भी दावा किया कि महिला अपने मुस्लिम साथी से शादी करने के लिए जाने से पहले परिवार के घर से आभूषण भी ले गई थी। हालांकि, युगल विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना चाहता था।

युगल ने न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि न तो महिला और न ही पुरुष विवाह के लिए किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि महिला हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखेगी, जबकि पुरुष विवाह के बाद भी इस्लाम का पालन करना जारी रखेगा। न्यायालय ने कहा कि हालांकि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह को धार्मिक अनुष्ठान न करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं होगा यदि यह व्यक्तिगत कानून के तहत निषिद्ध है।

न्यायालय ने कहा, "विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह उस विवाह को वैध नहीं करेगा जो अन्यथा व्यक्तिगत कानून के तहत निषिद्ध है। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि यदि पक्ष निषिद्ध संबंध में नहीं हैं, तो केवल तभी विवाह किया जा सकता है।" अदालत ने इस बात पर गौर करने के बाद जोड़े की याचिका खारिज कर दी कि वे न तो शादी किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार थे और न ही लड़की (हिंदू व्यक्ति) लड़के के धर्म (इस्लाम) को अपनाने के लिए तैयार थी।

अदालत ने कहा "यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि अगर शादी नहीं हुई है, तो वे अभी भी लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक हैं। यह भी याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 मुस्लिम धर्म स्वीकार करेगा। इन परिस्थितियों में, यह अदालत इस राय पर विचार कर रही है कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है,"

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