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नीट-नेट विवाद: परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बनाई हाई-लेवल कमेटी, नेतृत्व करेंगे पूर्व इसरो प्रमुख

सरकार ने परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की...
नीट-नेट विवाद: परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बनाई हाई-लेवल कमेटी, नेतृत्व करेंगे पूर्व इसरो प्रमुख

सरकार ने परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली की जांच और सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह कदम 30 लाख से अधिक छात्रों द्वारा नीट और यूजीसी-नेट परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बाद उठाया गया है।

पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति में प्रमुख शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करेगी।"

पैनल के अन्य सदस्यों में शामिल हैं:

- डॉ.रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स दिल्ली।

- प्रोफेसर बी जे राव, कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद।

- प्रोफेसर राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास।

- पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य- कर्मयोगी भारत।

- - प्रोफेसर आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी दिल्ली

समिति का काम परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाना और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार करना है। समिति के गठन का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करना है।

एनईईटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने को लेकर एनटीए आलोचनाओं का सामना कर रहा है। सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक के दावों से प्रभावित होने वाली नवीनतम परीक्षा है। समिति को दो महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

शनिवार का घटनाक्रम केंद्र द्वारा शुक्रवार को एक कड़े कानून को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकना है। शुक्रवार रात (21 जून) से लागू हुए इस कानून में अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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