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पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज

पंचकूला सेशन कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब...
पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज

पंचकूला सेशन कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब हनीप्रीत जमानत के लिए हाईकोर्ट जा सकती है।

हनीप्रीत की ओर से उनके वकील ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी थी कि वह एक महिला हैं और 245 दिन से जेल में कैद हैं। 25 अगस्त, 2017 को पंचकूला में जब हिंसा हो रही थी तब वह डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ थी। डेरा प्रमुख को सजा होने के बाद वे राम रहीम के साथ पंचकूला से सीधा सुनारिया जेल रोहतक चली गईं। हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनका नाम भी बाद में एफआईआर में डाला गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वे खुद 3 अक्टूबर, 2017 को आत्मसमर्पण करने के लिए आई थीं। इस मामले में 15 अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

एडीशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत के समक्ष पंचकूला पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हनीप्रीत इस हिंसा और देशद्रोह की मुख्य षड्यंत्रकर्ता है। बड़े स्तर पर जनता का नुकसान हुआ है। 40 लोगों की हत्याएं हुई हैं। जज ने हनीप्रीत की दलील को नहीं माना और जमानत खारिज कर दी।

25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और देशद्रोह के मामले में अदालत ने आरोपी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई थी। जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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