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पन्नून हत्याकांड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार से कहा, 'चेक कोर्ट का करें रुख'

सिख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ कथित हत्या की साजिश के आरोपी 52 वर्षीय निखिल गुप्ता के परिवार ने...
पन्नून हत्याकांड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार से कहा, 'चेक कोर्ट का करें रुख'

सिख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ कथित हत्या की साजिश के आरोपी 52 वर्षीय निखिल गुप्ता के परिवार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मदद के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की और चेक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, शीर्ष अदालत ने परिवार को चेक अदालत में जाने के लिए कहा।

पन्नुन के खिलाफ हत्या की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए निखिल गुप्ता को जून से प्राग में हिरासत में लिया गया है। गुप्ता के परिवार द्वारा दायर याचिका पर आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट में परिवार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता, एक कानून का पालन करने वाला भारतीय नागरिक होने के नाते, प्राग में एक विदेशी जेल सुविधा में हिरासत में लिया गया है जहां उसके जीवन को गंभीर खतरा है।" परिवार ने इस आधार पर मदद मांगी मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि गुप्ता जून से अवैध हिरासत में हैं, बार-बार अनुरोध के बावजूद विदेश मंत्रालय द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है।

याचिका में, परिवार ने आगे कहा कि, “30 जून, 2023 से, वह चेक अधिकारियों की अवैध हिरासत में है, अमेरिका और भारत सरकारों के बीच कथित राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहा है। उनका तर्क है कि प्राग में शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही प्रक्रियात्मक विफलताओं के कारण प्रभावित हुई है, जिसमें गिरफ्तारी वारंट की अनुपस्थिति, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की कमी और बुनियादी अधिकारों से इनकार शामिल है, जिससे मुकदमा निष्पक्ष नहीं रह गया है।"

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, याचिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन, अवैध हिरासत, बुनियादी धार्मिक अधिकारों से इनकार और चेक अधिकारियों और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उनकी हिरासत और गिरफ्तारी के संबंध में अन्य मुद्दों पर भी जोर दिया गया है। चेक गणराज्य के न्याय मंत्रालय ने निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और अनंतिम हिरासत की पुष्टि की है।

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