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सलमान की सजा पर विश्नोई समाज ने जताई खुशी, बरी आरोपियों के खिलाफ करेंगे अपील

काला हिरन मामले में जोधपुर के एक कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई है। सलमान के अलावा अभिनेता...
सलमान की सजा पर विश्नोई समाज ने जताई खुशी, बरी आरोपियों के खिलाफ करेंगे अपील

काला हिरन मामले में जोधपुर के एक कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई है। सलमान के अलावा अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी थे लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मामले में अहम भूमिका निभाने वाले विश्नोई समाज ने जहां सजा पर खुशी जताई है तो बरी किए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

विश्नोई समाज ने सलमान को सजा सुनाने के बाद जोधपुर कोर्ट के बाहर पटाखे छोड़कर खुशी जताई तथा फैसले का स्वागत किया है। 

वहीं, समाज के लोगों ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने पर निराशा जताई है। बिश्नोई टाइगर्स वन्य एवं पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष रामपाल भवाद ने कहा है कि हम फैसले की समीक्षा करेंगे और बरी किए आरोपियों के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करने के लिए वन्य विभाग से अपील करेंगे।

क्या है मामला? 

बता दें कि साल 1998 में ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर दो काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था। जोधपुर के पास भवाद गांव में ये घटना 26-27 सितंबर 1998 की रात को घटी थी। सलमान खान पर हिरन शिकार मामले में 4 केस दर्ज हुए थे। इस मामले में सलमान खान के अलावा उनके साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी सहअभियुक्त माने गए थे और उन पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप था। मामले में विश्नोई समाज के लोगों ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

 

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