रांची। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना होगा। सशरीर उपस्थिति से उन्हें राहत दे दी गई है। राहुल गांधी के अधिवक्ता ही अदालत में उपस्थिति होकर पक्ष रखेंगे। बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसके दि्ववेदी की अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
मोदी सरनेम मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। चार जुलाई को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी तब अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
रांची के प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका कहना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में 30 अप्रैल को चुनावी सभा के संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए, मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। जिसमें निचली अदालत ने राहुल गांधी को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था