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सैफ हमला मामले का आरोपी 5 दिन की पुलिस हिरासत में; पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साजिश का दिया हवाला

मुंबई की एक अदालत ने सैफ अली खान हमला मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को रविवार को 5 दिन की पुलिस हिरासत...
सैफ हमला मामले का आरोपी 5 दिन की पुलिस हिरासत में; पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साजिश का दिया हवाला

मुंबई की एक अदालत ने सैफ अली खान हमला मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को रविवार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष की अंतरराष्ट्रीय साजिश की दलील को खारिज नहीं किया जा सकता। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद (30) को दोपहर 1:30 बजे बांद्रा में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया।

पुलिस ने अदालत को बताया कि कथित हमलावर भारत में अवैध रूप से रह रहा एक बांग्लादेशी नागरिक था और उसके कृत्य के पीछे का मकसद पता लगाने की जरूरत है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या मामले से कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश जुड़ी हुई है।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील संदीप डी शेरखाने ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल कई वर्षों से देश में रह रहा है और उसके पास (देश में रहने के लिए) महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और उसका परिवार भी भारत में रह रहा है। बचाव पक्ष के वकील ने आगे कहा कि अभिनेता सैफ अली खान की मौजूदगी के कारण मामला काफी चर्चित हो गया है।

हालांकि, पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नहीं है, बल्कि इसमें एक क्रूर हमला भी शामिल है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि जांच अभी प्राथमिक चरण में है। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि हमले में खान को गंभीर चोटें आईं, जिसमें चाकू का एक हिस्सा उसके शरीर में धंस गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि चाकू तीन हिस्सों में टूट गया, जिनमें से दो मिल गए हैं, जबकि तीसरा आरोपी से बरामद किया जाना है।

पुलिस ने कहा कि घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे, उन पर खून के धब्बे होंगे और जांच के हिस्से के रूप में उन्हें जब्त किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी ने कहा कि अभिनेता के घर में वह कैसे घुसा और हमले के पीछे उसका क्या मकसद था, यह पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि शहजाद को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।

रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद पुलिस की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अंतरराष्ट्रीय साजिश की दलील "असंभव नहीं कही जा सकती"।  अदालत ने कहा, "मुझे लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप पुख्ता हैं। इसलिए, पुलिस को मामले की जांच के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पांच दिन की पुलिस हिरासत उचित है।" अदालत ने बचाव पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी और कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते समय सभी आवश्यक मानदंडों का पालन किया था।

इससे पहले दिन में, पुलिस ने मीडिया को बताया था कि कथित हमलावर एक बांग्लादेशी नागरिक था, जो अवैध रूप से भारत में घुस आया था और उसने अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था। उसे ठाणे शहर से पकड़ा गया था। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, वह 16 जनवरी की सुबह चोरी के इरादे से बांद्रा में सतगुरु शरण बिल्डिंग में बॉलीवुड स्टार के घर में घुसा था। हमले में खान (54) को कई बार चाकू घोंपा गया, जिसके बाद पास के लीलावती अस्पताल में उसकी पांच घंटे की सर्जरी हुई।

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