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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस...
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी दी। हालांकि, कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।  इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जनवरी, 2019 की तारीख तय की है।

हाईकोर्ट ने सितंबर में दोनों के आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोनिया और राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

राहुल और सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका

इससे पहले 13 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट की ओर से राहुल और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट सोनिया और राहुल की याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

वहीं, 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है। अगर याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो इसके लिए वे विभाग के पास जा सकते हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले को दोनों नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े 'टैक्स एसेसमेंट' की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

कैसे उठा था ये मुद्दा

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया गया था। स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से मुद्दा उठा था।

इस मामले में जमानत पर राहुल, सोनिया और ऑस्कर फर्नांडिस

राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ-साथ ऑस्कर फर्नांडिस भी इस मामले में जमानत पर हैं। सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई थी।

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