प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की 11 नवंबर, 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराया है।
कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ भी शामिल थे, ने कहा कि कृपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव पांच साल से अधिक समय से लंबित है और इस पर तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, "इस पृष्ठभूमि में, कॉलेजियम दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में श्री सौरभ किरपाल की नियुक्ति के लिए 11 नवंबर, 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है, जिस पर तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।"
बयान में कहा गया है, "13 अक्टूबर, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश और 11 नवंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित की गई सिफारिश को 25 नवंबर, 2022 को पुनर्विचार के लिए हमारे पास वापस फाइल भेज दी गई है।"
बयान में कहा गया है कि कृपाल के पास "क्षमता, अखंडता और बुद्धि" है और उनकी नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ के लिए मूल्य जोड़ेगी और समावेश और विविधता प्रदान करेगी। किरपाल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी एन कृपाल के पुत्र हैं।