सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वे 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण और इससे संबंधित दूसरे मामलों की जांच छह महीने के भीतर पूरी करें।
#Delhi: Supreme Court has directed the CBI & ED to complete all the cases related to 2G scam in 6 months.
— ANI (@ANI) March 12, 2018
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र को 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण और एयरसेल-मैक्सिक सौदे सहित इससे जुड़े मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया।
पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह जांच काफी लंबे समय से चल रही है और देश की जनता को इस तरह के संवेदनशील मामले में अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता।
शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर को 2जी मामलों में विशेष लोक अभियोजक की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को 2जी स्पेक्ट्रम मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के केन्द्र के फैसले को भी मंजूरी दे दी। कोर्ट ने इसी मामले में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर अवमानना याचिका भी खारिज कर दी।