न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि इस मामले की जांच उसी समय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को क्यों नहीं सौंपी गई? साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि क्यों न इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए दोनों सरकारों को चार हफ्ते का समय दिया है।
SC notice to Centre & MP govt on 2016 encounter of SIMI activists in Bhopal. SC asked why was the case not handed over to CBI. pic.twitter.com/LCBZDsi8U9
— ANI (@ANI_news) July 24, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल मुठभेड़ में मारे गए सिमी सदस्यों के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह का समय देते हुए यह जवाब मांगा है। याचिका में परिजनों ने पुलिस पर सोची समझी रणनीतिक के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है।
गौरतलब है कि भोपाल में 30 अक्टूबर 2016 (दीपावली) की रात में सेंट्रल जेल के मुख्य प्रहरी की हत्या कर फरार हुए आठ सिमी सदस्यों को भोपाल पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। भोपाल पुलिस के इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और एनकाउंटर का ये मामला पूरी तरह से संदेह के घेरे में था। हांलाकि इस मामले में न्यायिक जांच आयोग बनाया था।