सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को टालने या रद्द करने की मांग वाली याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे पहले 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट और नीट परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स की याचिकाओं को खारिज कर चुकी है।
पीठ ने कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोविड-19 महामारी के बीच नीट- स्नातक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकारी सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "क्षमा करें, हम मनोरंजन के लिए इच्छुक नहीं हैं।"
पीठ ने जस्टिस आर एस रेड्डी और एम आर शाह को भी शामिल करते हुए कहा कि अधिकारियों ने परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। पीठ ने कहा, "अब सब कुछ बंद हो गया है, यहां तक कि समीक्षा भी खारिज कर दी गई है।"
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की प्रत्यक्ष परीक्षा के आयोजन की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सारी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं थी। न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेईई (मुख्य) अप्रैल, 2020 और नीट-यूजी की सितंबर में होने वाली परीक्षाओं के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए 17 अगस्त को कहा था कि छात्रों का कीमती वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता और जीवन चलते रहना है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा स्थगित करने के तमाम विरोधों के बीच हाल ही में 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई की परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा में करीब 8 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। वहीं, दूसरी ओर नीट (नीट) परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया है।