जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बागी नेता शरद यादव राज्यसभा से अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ दिल्ली होईकोर्ट पहुंच गए हैं। शरद यादव ने राज्यसभा से अपनी सदस्यता खत्म किए जाने को गलत बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी है।
गत सप्ताह ही नेता शरद यादव और उनके गुट के अली अनवर की राज्यसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जेडीयू ने इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दोनों नेताओं की सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया था।
नीतीश कुमार के एनडीए में जाने और आरजेडी-कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने पर शरद यादव और अली अनवर ने जेडीयू से बगावत की थी।
बता दें कि अली अनवर और शरद यादव की सदस्यता की गई है रद्द राज्यसभा सचिवालय के अनुसार संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (a) के अनुसार दोनों नेताओं की सदस्यता रद्द की गई। राज्यसभा में पार्टी के नेता आर सी पी सिंह जी ने इसकी पुष्टि की। शरद यादव का टर्म अभी 5 साल बाकी था जबकि अली अनवर का 6 महीने बाकी था।
Sharad Yadav moves Delhi High Court against his disqualification as a Rajya Sabha member. (File pic) pic.twitter.com/GXddx5jSIL
— ANI (@ANI) December 12, 2017