बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी, जिसमें शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति एस सी चांडक की एकल पीठ ने सोमवार को याचिका को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और तब तक के लिए अंतरिम रोक बढ़ा दी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 19 जुलाई को जमानत पर रिहा मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए यूरोप (स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा करने की अनुमति दी थी। सीबीआई के अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट ने तर्क दिया था कि मुखर्जी को देश से बाहर (यात्रा के लिए) जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह विचाराधीन मुख्य आरोपी हैं।
विशेष अदालत ने मुखर्जी को यात्रा के दौरान (स्पेन और यूके में) भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन कार्यालयों में उपस्थित होने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा 2 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश दिया था। मुखर्जी ने पिछले महीने विशेष अदालत से अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें काम के लिए अक्सर यूरोप की यात्रा करनी पड़ती है।
मुखर्जी पर 2012 में अपनी 24 वर्षीय बेटी शीना बोरा की कथित हत्या का मुकदमा चल रहा है, जिसके कारण अगस्त 2015 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें मई 2022 में जेल से रिहा किया गया। मुखर्जी की बेटी बोरा, जो पिछले रिश्ते से पैदा हुई थी, की कथित तौर पर मुख्य आरोपी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने मुंबई में चलती कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शव को कथित तौर पर पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। यह अपराध 2015 में ही प्रकाश में आया जब राय ने पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ के दौरान अपराध का राज खोला। पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी, जो इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति हैं, को भी हत्या से जुड़ी साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।