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शीना बोरा मर्डर मामले में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

शीना बोरा मर्डर मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मुबंई की विशेष सीबीआई अदालत ने...
शीना बोरा मर्डर मामले में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

शीना बोरा मर्डर मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मुबंई की विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी है। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 गिरफ्तार किया गया था और वह मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं।

साल 2012 में 24 अप्रैल को शीना बोरा की हत्या हुई थी। इस हत्‍या का खुलासा साल 2015 में हुआ, जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी पर आरोप है कि उसने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर इंद्राणी की पूर्व शादी से हुई बेटी शीना की हत्या कर दी थी। 25 अप्रैल को उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया गया। मामले में मिखाइल ने अपनी मां इंद्राणी से जान का खतरा बताया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी

शीना बोरा ने सीबीआई की विशेष अदालत में अगस्‍त में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इंद्राणी मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच के सिलसिले में इंद्राणी और कार्ति चिदंबरम को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी। पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति आईएनएक्स मीडिया केस में इस समय जमानत पर चल रहे हैं।

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