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शोपियां मामलाः मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

शोपियां में पत्थरबाजी के दौरान सेना द्वारा फायरिंग  के मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने मेजर आदित्य...
शोपियां मामलाः मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

शोपियां में पत्थरबाजी के दौरान सेना द्वारा फायरिंग  के मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है तथा जम्मू-कश्मीर सरकार और अटार्नी जनरल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।


मेजर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 27 जनवरी को दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।


मेजर आदित्य कुमार के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह ने  याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए और जान की बाज़ी लगाने वाले भारतीय सेना के जवानों के मनोबल की रक्षा की जाए। याचिका में कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में उनके सैन्य अधिकारी बेटे को आरोपी बना कर मनमाने तरीके से काम किया है। यह जानते हुए भी कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और सेना शांतिपूर्वक काम कर रही थी, जबकि हिंसक भीड़ की वजह से वो सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए कानूनी तौर पर करवाई करने के लिए भीड़ ने मजबूर किया। सेना का यह काफ़िला केंद्र सरकार के निर्देश पर जा रहा था और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। जब भीड़ ने पथराव किया और  हिंसक भीड़ ने कुछ जवानों को पीट पीट कर मार डालने की कोशिश की तो यह कदम उठाया गया और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ करवाई से रोकने की कोशिश की गई। पूरे मामले की जांच दूसरे राज्य में किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।

मालूम हो कि 27  जनवरी को जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों पर सेना की फायरिंग में दो पत्थारबाजों की मौत हो गई थीछ। इस मामले को लेकर वहां काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे।  फायरिंग का आदेश देने को लेकर मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया।  राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर देशभर में विरोध हुआ था।  

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