दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में यह जानकारी दी। अदालत ने पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी मामले की जांच करेगी।’’ उन्होंने कहा कि मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गयी है।
उन्होंने अनुरोध किया कि मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए रिपोर्ट किसी को भी साझा न की जाए। दिल्ली पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी है।
दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख तय की। अदालत ने पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। याचिका में जांच की निगरानी करने तथा कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
प्रदर्शनरत पहलवान सिंह को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सिंह ने एक नाबालिग समेत कई महिला पहलवानों का यौन शोषण किया।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं जिसमें से एक प्राथमिकी बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की धारा 10 के तहत दर्ज की गयी है। सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया है।