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जेल से रिहा होंगे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत...
जेल से रिहा होंगे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को शुक्रवार जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने करीब 23 महीने बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।

सिद्दिकी कप्पन को अक्टूबर हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद वहां जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कप्पन को उत्तर प्रदेश की जेल से रिहा होने के बाद अगले छह सप्ताह तक दिल्ली में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीठ ने उन पर अपना पासपोर्ट जमा कराने और हर सोमवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट करने समेत कुछ शर्तें भी लगाईं।

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से कप्पन की याचिका पर पांच सितंबर तक जबाव देने को कहा था।

दरअसल, हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गईं हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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