Advertisement

हाईकोर्ट ने एएमयू को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका...
हाईकोर्ट ने एएमयू को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक छात्र कैफ हसन ने जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एएमयू प्रशासन 2019 से छात्र संघ चुनाव कराने में विफल रहा है और यह छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

18 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएमयू के वकील को जनहित याचिका में उठाए गए आरोपों के संबंध में जवाब मांगने का निर्देश दिया था। जब 29 नवंबर को मामले की सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने पाया कि एएमयू द्वारा दिया गया जवाब उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है।

परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा, "इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत दिया गया है कि विश्वविद्यालय उचित समय पर चुनाव कराएगा। हालांकि, उक्त उत्तर रिट याचिका में उठाए गए तर्क का उत्तर नहीं देता है।"

इसके बाद न्यायालय ने एएमयू अधिकारियों को 9 जनवरी, 2025 को अगली सुनवाई तक जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि एएमयू अधिनियम 1920 और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार, प्रमुख संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव कराने के लिए बाध्य है।

याचिका में कहा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि एएमयू ने पिछले छह वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि एएमयू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारी मात्रा में अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें छात्र संघ चुनावों के लिए धन भी शामिल है। हालांकि, इसका उचित उपयोग नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि छात्रों ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक प्राधिकारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad