वित्त मंत्रालय ने बेनामी लेन-देन की जानकारी देने पर इनाम की नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जानकारी देने वाले को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे तथा आयकर चोरी की जानकारी देने पर 50 लाख रुपये मिलेंगे।
वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक बेनामी संपत्ति की जानकारी की आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति बेनामी प्रोबिहिशन यूनिट्स में ज्वाइंट या अडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में बताता है उसे एक करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा।
पिछले दिनों सरकार ने 1988 के बेनामी कानून को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शंस कानून, 2016 पारित कराया है। अब बेनामी संपत्तियों की जानकारी में लोगों का सहयोग लेने के लिए सरकार ने इनामी स्कीम की शुरूआत की है। बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और मामले में पूरी तरह गोपनीयता बरती जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में आयकर के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति पूरी जानकारी ले सकता है। इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी ले सकते हैं।
इसके साथ ही आयकर चोरी के मामले बताने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी स्कीम की घोषणा की गई है। यदि कोई व्यक्ति आयकर चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा।