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उपहार सिनेमा आग: सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील, गोपाल अंसल को 7 साल जेल, 2.25 करोड़ का जुर्माना

उपहार सिनेगा आग में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और...
उपहार सिनेमा आग: सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील, गोपाल अंसल को 7 साल जेल, 2.25 करोड़ का जुर्माना

उपहार सिनेगा आग में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी।

कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा एवं अन्य दो आरोपियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इन तीनों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'मैंने रात-रातभर इस पर विचार किया और मुझे लगा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए।'

अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को उम्रकैद देने की मांग की थी।  मामले में कोर्ट ने आठ अक्टूबर को अंसल बंधुओं, दिनेश चंद शर्मा और पीपी बत्रा तथा अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। अन्य दो आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

उपहार मामले की निचली अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत से कई अहम दस्तावेज गायब हो गए थे। जांच की गई तो उसमें पहले से ही मामले में आरोपी सुशील और गोपाल अंसल पर ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इसी मामले में अदालत का यह फैसला आया है।

एवीयूटी अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। यह मामला अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनायी थी।

बता दें कि 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में 'बॉर्डर' फिल्म चल रही थी। मैटिनी शो के दौरान फिल्म चल रही थी तभी सिनेमा हॉल में आग लग गई जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। उपहार सिनेमा दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित था।  जांच में पता चला कि सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटें लगाकर आने जाने का रास्ता संकरा कर दिया गया था। इस भयावह त्रासदी में कुल 28 परिवार के लोंगों ने अपनों को गंवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 15 नवम्बर 1997 को कुल 16 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की। इसमें उपहार के मालिकों गोपाल अंसल और सुशील अंसल भी शामिल थे।

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