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महिला पहलवानों ने अदालत में कहा- WFI प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ने हमें अनुचित तरीके से छुआ... अगर यह जबरदस्ती नहीं, तो और क्या है

महिला पहलवानों ने अदालत को बताया है कि “उनकी सांस की जाँच के बहाने उन्हें (डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज...
महिला पहलवानों ने अदालत में कहा- WFI प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ने हमें अनुचित तरीके से छुआ... अगर यह जबरदस्ती नहीं, तो और क्या है

महिला पहलवानों ने अदालत को बताया है कि “उनकी सांस की जाँच के बहाने उन्हें (डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह द्वारा) अनुचित तरीके से छुआ गया था। यह बल नहीं तो और क्या है?” प्रत्येक पीड़ित ने अदालत से कहा है कि उन्हें खुद को "आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराना है"।

राउज एवेन्यू कोर्ट को छह महिला पहलवानों ने बताया था कि तत्कालीन डब्ल्यूएफआई (भारतीय कुश्ती महासंघ) और भाजपा के लोकसभा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। महिला पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें दीं, अदालत ने सिंह और निलंबित डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने पर दलीलें सुनीं।

 पहलवानों ने अदालत को बताया कि उनकी सांस की जाँच के बहाने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ गया। यह बल नहीं तो और क्या है?  उन्होंने अदालत को बताया कि यौन उत्पीड़न के साथ-साथ डराना-धमकाना भी शामिल था और दोनों अपराधों को "एक दूसरे से जुड़ा हुआ" बताया। जॉन ने कहा कि प्रत्येक मामले में पीड़ितों को असुविधा का सामना करना पड़ा, जो सहमति की कमी के कारण सामने आया। उन्होंने पूछा, "क्या आरोपी डॉक्टर है...वह उनकी सांसों की जांच क्यों कर रहा था।"

छह पहलवानों की शिकायतें पढ़ते हुए जॉन ने अदालत को बताया कि इनमें से कई में पहलवानों ने बताया था कि उन्होंने आरोपियों को धक्का देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, यह बल प्रयोग के समान है और इसलिए, आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत अपराध बनाया गया है।

आरोप तय करने पर पहले की सुनवाई के दौरान, भूषण का प्रतिनिधित्व कर रहे राजीव मोहन ने तर्क दिया था कि केवल "गले लगाना" यौन उत्पीड़न नहीं है, और इस प्रकार धारा 354 के तहत मामला नहीं बनता है।

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