डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर यूपी की योगी सरकार को झटका लगा है। राज्य सरकार ने डा कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
डॉक्टर कफील खान उस समय चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया गया था। हालांकि, उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ कफील पर रासुका लगाया था।
हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सितंबर महीने में रिहा कर दिया था। वो साढ़े सात महीने से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को अपने आदेश में उनकी हिरासत को 'गैरकानूनी' बताते हुए कहा था कि 'डॉक्टर के भाषण ने नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास नहीं दिखाई देता है। इस आदेश को ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।