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ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: 14 अक्टूबर को 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने वाले एक "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग की याचिका पर बनारस की एक जिला...
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: 14 अक्टूबर को 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने वाले एक "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग की याचिका पर बनारस की एक जिला अदालत 14 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी।

गौरतलब है कि हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के एक अदालत-अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान दावा किया था कि "वज़ूखाना" के पास एक "शिवलिंग" पाया गया था, जो मुस्लिम भक्तों द्वारा नमाज़ अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा जलाशय था। दावा मुस्लिम पक्ष द्वारा विवादित था, जिसमें कहा गया था कि वस्तु "फव्वारा" का हिस्सा थी।

जिला सरकार के वकील महेंद्र प्रताप पांडे ने कहा कि याचिका पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई और अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वकील मुमताज अहमद ने कहा कि उन्होंने अदालत से कहा कि वस्तु की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा कि यदि कार्बन डेटिंग के नाम पर वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। इससे पहले, मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए कहा था।  ऐसे में इसकी जांच करवाना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि मूल मामला श्रृंगार गौरी की पूजा के बारे में है जबकि मस्जिद में संरचना का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में न तो पुरातत्व विभाग द्वारा कोई जांच की जा सकती है और न ही वैज्ञानिक जांच कर कानूनी रिपोर्ट मांगी जा सकती है।  

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