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हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया झटका, कोई टैक्स रिलीफ नहीं, 105 करोड़ की वसूली के खिलाफ याचिका खारिज

कांग्रेस को एक और झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया,...
हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया झटका, कोई टैक्स रिलीफ नहीं, 105 करोड़ की वसूली के खिलाफ याचिका खारिज

कांग्रेस को एक और झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी से ₹105 करोड़ के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने मार्च में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बकाया कर की वसूली के लिए जारी मांग नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, "हमें दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।"

8 मार्च को ITAT द्वारा पार्टी के उस आवेदन को खारिज करने के बाद कांग्रेस ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसके खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए आयकर विभाग के 13 फरवरी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मूल्यांकन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए ₹100 करोड़ से अधिक की कर मांग की थी, जब आय ₹199 करोड़ से अधिक आंकी गई थी।

फरवरी में, आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए ₹210 करोड़ की आयकर मांग पर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते जब्त कर लिए। पार्टी ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने 21 फरवरी को आरोप लगाया कि मामले में सुनवाई और फैसला लंबित होने तक, आयकर विभाग ने बैंकों को कांग्रेस, आईवाईसी और एनएसयूआई खातों से ₹65 करोड़ से अधिक सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।

टैक्स अधिकारियों का कहना है कि मामला आकलन वर्ष (AY) 2018-19 के लिए कांग्रेस के कर बकाया से संबंधित है। कर विभाग का प्रारंभिक बकाया 103 करोड़ रुपये था और ब्याज के कारण इसमें 32 करोड़ रुपये जोड़े गए थे। 6 जुलाई, 2021 को देय कर का पुनर्मूल्यांकन ₹105 करोड़ किया गया।

 

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