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क्‍या देश में व्‍हाटसएप पर प्रतिबंध लगेगा, 29 जून को फैसला

देश की शीर्ष अदालत आगामी 29 जून को एक याचिका के आधार पर मैसेजिंग प्लेटफार्म व्‍हाटसएप पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई करेगा। याचिका में व्‍हाटसएप की इंड टू इंड एन्क्रिप्शन को देश के लिए खतरनाक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि इंड टू इंड एन्क्रिप्‍शन सर्विस आतंकवादियों को एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल देती है, जिसको रोकना असंभव है।
क्‍या देश में व्‍हाटसएप पर प्रतिबंध लगेगा, 29 जून को फैसला

अंग्रेजी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के एक राइट टू इफॉर्मेशन (आरटीआई) कार्यकर्ता सुधीर यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि व्‍हाटसएप ने अप्रैल से हर संदेश के लिए अपनी 256 बिट एन्क्रिप्शन सर्विस शुरू की है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है।

यादव ने अपनी याचिका में कहा, "यहां तक कि अगर सरकार भी व्‍हाटसएप को किसी व्यक्ति का डेटा सौंपने को कहती है तब भी वह विफल हो जाएगा क्योंकि उसके पास भी डिक्रिप्शन कुंजी नहीं है।"  भारत में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए यादव ने कहना है कि कोई भी आतंकवादी या अपराधी आसानी से व्हाटसएप पर चैट कर सकता है और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बना सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियां उनकी बातचीत को आवश्यक कार्रवाई के लिए ट्रेक करने में सक्षम नहीं होगी।

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