सिद्धारमैया ने यहां संवाददाताओं को बताया, उन्होंने इसे यह कहकर वापस भेज दिया है कि ऐसी शर्तें न रखें। हम इसे सीबीआई के पास फिर भेजेंगे। सीबीआई ने यह कहते हुए रवि की कथित आत्महत्या के मामले की समयबद्ध जांच करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि निर्धारित अवधि में ही जांच पूरी की जाए।
जांच एजेंसी ने कहा कि कर्नाटक सरकार मामले की तफ्तीश उसे सौंपते वक्त कोई समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकती, लिहाजा राज्य सरकार से एक ताजा अधिसूचना मांगी गई है। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच तीन महीने में पूरी करने का अनुरोध सीबीआई से किया था।
जमीन माफिया और बिल्डरों पर सख्ती से पेश आने वाले रवि की रहस्यमय मौत के बाद बड़ा विवाद पैदा हो गया था क्योंकि मुख्यमंत्री ने शुरुआत में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। मामले की जांच का जिम्मा कर्नाटक सीआईडी को सौंपा गया था। लेकिन बढ़ते दबाव के बाद जांच सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया गया था।