कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि हिजाब मामले में उच्चतम न्यायालय के विभाजित फैसले का मतलब है कि यह मामला शीर्ष अदालत का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। वहीं हमारी भारत जोड़ो यात्रा आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबदेही की मांग करती रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध पर एक खंडित फैसला सुनाया और एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। खंडित फैसले के मद्देनजर पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को एक बड़ी पीठ के गठन के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। जिसने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। गुप्ता ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक नही है।
जयराम रमेश ने अपने एक ट्वीट में कहा "हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि यह मामला आगे भी उस कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री से 'हिसाब' मांगना जारी रखेगी।"