दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोविड -19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि इस तरह के उल्लंघन केवल तीसरी लहर को तेज करेंगे जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस संबंध में सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजारों और विक्रेता संघों के साथ बैठक करने को कहा है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भेजी तस्वीरों का संज्ञान लिया। तस्वीरों में बाजारों में रेहड़ी-पटरी वाले कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं।
पीठ ने कहा कि हमने दूसरी लहर में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जा दूसरी लहर से प्रभावित ना हुआ हो।
बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 158 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 14,31,868 तक पहुंच गयी है जबकि 343 और मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 14,04,428 हो गयी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर अब मामूली बढ़कर 0.20 फीसदी हो गई है।