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असम के 8 जिले में आफस्पा का विस्तार, राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया फैसला

असम में कुछ जिलो में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) का विस्तार कर दिया गया है। असम सरकार ने...
असम के 8 जिले में आफस्पा का विस्तार, राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया फैसला

असम में कुछ जिलो में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) का विस्तार कर दिया गया है। असम सरकार ने गुरुवार को कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद आफस्पा को आठ जिलों और एक उप-मंडल में छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। 

असम सरकार ने कुछ समय पहले कानून व्यवस्था में सुधार को देखते हुए पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से इस विवादास्पद कानून वापस ले लिया था।

गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव नीरज वर्मा ने एक आदेश में कहा कि आफस्पा का छह महीने का विस्तार एक अक्टूबर से प्रभावी है। गुरुवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य के बाकी हिस्सों से कानून वापस लेने के बाद नौ जिलों और एक उप-मंडल को 1 अप्रैल से ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में रखा गया था।

असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले अभी भी अशांत क्षेत्र में आते हैं। यह अधिनियम नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से राज्य सरकार द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद इसे हर छह महीने में बढ़ा दिया जाता है।

अफस्पा कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। साथ ही सुरक्षा बलों को कानूनी कार्रवाई से भी बचाता है। इस कानून को निरस्त करने की लंबे समय से मांग हो रही है।

 

              

 

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