कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन में अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में जिम और योगा केंद्रों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए किए हैं। इन स्थानों पर 6 फ़ीट की दूरी, फेस कवर और मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। पांच अगस्त से जिम और योगा केंद्र खुलने वाले हैं। उसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तृत में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस गाइडलाइन को जिम, योगा केंद्र संचालकों और जिम/ योगा करने वालों को पालन करना होगा। जबकि कंटेंनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे।
दिशानिर्देश के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, पहले से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम न करने के लिए कहा गया है। जिम और योगा केंद्रों में एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगा।
फेस कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में आवश्यक होगा। मगर एक्सरसाइज के वक्त चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा। साबुन का 40 से 60 सेकंड तक जबकि सेनेटाइजर का 20 सेकंड तक उपयोग करना होगा।
जिम और योग केंद्रों में थूकने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इन स्थानों पर जाने वाले सभी लोगों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक होगा।
दिशानिर्देश में कहा गया है कि जिम और योग सेंटरों में एयर कंडीशनर से तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिए। लॉकरों का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। कांटैक्ट से बचने के लिए पेमेंट के लिए कार्ड का उपयोग करने के लिए कहा गया है।
इन जगहों पर कवर्ड डस्टबिन होना आवश्यक है। वहीं स्पा, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल की जिन जगहों पर सुविधा है वो बंद रहेंगे। जिम और योगा केंद्रों के परिसर में उपयोग होने वाले उपकरणों से लेकर दरवाजे, खिड़की सहित दूसरी चीजें समय- समय पर डिसइन्फेक्टेड करना जरूरी होगा।
व्यायाम के समय कॉमन मैट का इस्तेमाल करने के बजाय लोग खुद अपना मैट लेकर जाएं। वहीं लाफ्टर योगा एक्सरसाइज की अनुमति नहीं है।