ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को वाराणसी के जिला न्यायाधीश को हिंदू महिला वाद से संबंधित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी 21 अक्टूबर तक भेजने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें वाराणसी जिला अदालत के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिला अदालत ने हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की मांग करने वाली महिलाओं की याचिका के खिलाफ उसके आवेदन को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट ने सोमवार को केवल उन्हीं दस्तावेजों की फोटोकॉपी मांगी थी जिनके आधार पर जिला न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन का निपटारा किया था।
12 सितंबर को वाराणसी जिला अदालत ने कहा कि वह कुछ हिंदू महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर में हिंदू देवताओं की दैनिक पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। जिसमें मस्जिद समिति के तर्क को खारिज कर दिया गया था कि मामला चलने योग्य नहीं है।
मस्जिद समिति ने खारिज की गई याचिका में अपना पक्ष रखने के लिए विशेष पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया गया था। वाराणसी जिला अदालत ने कहा कि इस मामले में 1991 का अधिनियम लागू नहीं होता।
जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अब मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में पुरार्विचार याचिका दायर की है। न्याययालय मामले अगली सुनवाई की अगली तारीख 21 अक्टूबर तय की है।