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प्रिया पिल्लै के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस रद्द

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिल्लै को 11 जनवरी को लंदन जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के समय आव्रजन अधिकारियों द्वारा किए गए अनुमोदनों को निरस्त किया जाए।
प्रिया पिल्लै के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस रद्द

'ग्रीनपीस इंडिया' की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै को आव्रजन अधिकारियों ने लंदन की उड़ान में सवार होने से रोक दिया था, जिसके बाद पर्यावरण संगठन ने सरकार पर धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पिल्लै को उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के कारण देश छोड़ने से रोका गया। पिल्लै के खिलाफ खुफिया विभाग ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। सरकार का आरोप है कि, "वह मध्य प्रदेश के माहान कोयला ब्लॉक के आदिवासियों के वन अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर गवाही देने की योजना बना चुकी थीं।"

विमान से उतारे जाने के बाद पिल्लै ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उच्च न्यायालय ने सरकार से इस बाबत जवाब मांगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने हाई कोर्ट से कहा कि यह फैसला "देशहित" में किया गया। सरकार का आरोप है कि पिल्लै "विदेश में भारत की छवि पर असर डालने और भारत सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ने के इरादे से यूके जा रही थीं।" प्रिया पिल्लै ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर सरकार के हलफनामे की आलोचना की । पिल्लै ने अपने ट्वीट में कहा, "मैं अदालत में सरकार द्वारा दायर गलत और आधारहीन हलफनामे का जवाब दूंगी।"

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