11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए धमाकों के मामले में अदालत ने आज दोषियों की सजा का एेलान करते हुए पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है। मकोका अदालत के न्यायाधीश यतीन डी शिंडे ने सात अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने घटना के दिन ट्रेन में विस्फोटक रखने के दोषियों को फांसी की सजा और इनकी मदद करने वालों को उम्रकैद की सजा दी है। गौरतलब है कि दोषियों पर आरोप सिद्ध होने के बाद सजा पर बहस करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से इनमें से आठ दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी।
सजा के एेलान के बाद दोषियों का पक्ष रख रहे वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। वर्ष 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाके में 188 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे।