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17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कई तरह की छूट पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, निजी कंपनियों में भी आरोग्य सेतु ऐप जरूरी

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन और दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध...
17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कई तरह की छूट पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, निजी कंपनियों में भी आरोग्य सेतु ऐप जरूरी

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन और दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। लॉकडाउन का तीसरा चरण चार मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। हालांकि इसमें पहले की तुलना में ज्यादा छूट रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की गतिविधियों की इजाजत होगी। कन्टेनमेंट जोन में मेडिकल क्लिनिक और ओपीडी चलाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन करते हुए इनकी इजाजत दी जा सकती है। प्राइवेट ऑफिस 33% क्षमता के साथ काम कर सकेंगे, बाकी लोग घर से काम कर सकते हैं। बस, ट्रेन, मेट्रो, विमान जैसे सार्वजनिक वाहन फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थान को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी।

हॉट स्पॉट वाले इलाकों में रहने वालों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। सरकारी और निजी, सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। इसका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की होगी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी कार्यों के लिए लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन आदेश जारी करेंगे। रेड, ऑरेंज और ग्रीन, तीनों जोन में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। वे सिर्फ जरूरी काम या इलाज के लिए ही बाहर जा सकते हैं। शुक्रवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से प्रभावित इलाकों की सूची जारी की थी। इसके मुताबिक देश भर के 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं।

रेड जोन में मेडिकल क्लिनिक की अनुमति
कन्टेनमेंट जोन में मेडिकल क्लिनिक और ओपीडी चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन करते हुए इनकी इजाजत दी जा सकती है। कन्टेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी के अलावा सामान ले जाने के लिए लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। हॉटस्पॉट यानी रेड जोन (कन्टेनमेंट जोन से बाहर) में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी एवं कैब, बसों का आना-जाना, सैलून और स्पा पर रोक रहेगी। व्यक्तिगत वाहनों को सिर्फ स्वीकृत कार्यों के लिए निकाला जा सकेगा। कार में सिर्फ दो और दोपहिया पर एक व्यक्ति को जाने की इजाजत होगी।

शहरों में क्या खुलेंगे, क्या बंद रहेंगे

शहरी इलाकों में सिर्फ एसईजेड, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयों, आईटी हार्डवेयर, जूट और पैकेजिंग इंडस्ट्री को सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के साथ खोला जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की गतिविधियों की इजाजत होगी। शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम वहीं चल सकता है जहां बाहर से मजदूर लाने की जरूरत न हो। हालांकि ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य किए जा सकेंगे। शहरों (नगर निगम क्षेत्र में) में सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और बाजार बंद रहेंगे लेकिन जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। मुहल्ले की दुकानें भी खोल सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में मॉल के अलावा सभी बाजार पहले की तरह खुल सकेंगे। ई-कॉमर्स की अनुमति सिर्फ जरूरी वस्तुओं के लिए होगी।

ग्रामीण इलाकों में सभी गतिविधियों की इजाजत

रेड जोन में होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की औद्योगिक और कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां, मनरेगा के काम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईट भट्टे चलाने की अनुमति होगी। सभी तरह की कृषि गतिविधियां भी चलाई जा सकेंगी। बैंक और वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। वृद्धाश्रम और आंगनबाड़ी को भी चलाने की अनुमति रहेगी। रेड जोन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेज, डाटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग की भी इजाजत दी गई है।

ऑरेंज और ग्रीन जोन में इन गतिविधियों की अनुमति

रेड जोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, वे सब ऑरेंज जोन में चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा टैक्सी और कैब सेवाएं भी चल सकेंगी, लेकिन इनमें ड्राइवर के साथ सिर्फ दो यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन ऑरेंज जोन में बसें चलाने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों की अनुमति होगी, सिवाय उनके जिन्हें पूरे देश में प्रतिबंधित किया गया है। यहां बसें चलाई जा सकेंगी लेकिन इनमें सीट क्षमता की तुलना में 50 फ़ीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे।

कैसे तय होंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों क अनुसार छूट इलाकों के जोखिम यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर होगी। ग्रीन जोन में वे जिले आएंगे जहां बीते 21 दिनों में कोई संक्रमित व्यक्ति न मिला हो। रेड जोन संक्रमित लोगों, डबलिंग रेट, टेस्टिंग की संख्या आदि पर निर्भर करेगा। जो जिले न रेड जोन में होंगे न ग्रीन जोन में, वे ऑरेंज जोन में आएंगे।

4 मई से इन गतिविधियों पर जारी रहेगी रोक

-सभी घरेलू और विदेशी उड़ानें, लेकिन मेडिकल सेवा, एयर एंबुलेंस और सुरक्षा बलों के लिए यह रोक नहीं रहेगी।

-सभी ट्रेनों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ट्रेन चलाने की इजाजत होगी।

-सार्वजनिक परिवहन के लिए इंटर-स्टेट बस सेवा, मेट्रो रेल, इलाज कराने या गृह मंत्रालय द्वारा छूट के अलावा लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक।

-सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।

-स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारियों, फंसे हुए पर्यटकों के रहने और क्वारेंटाइन के लिए चुने गए होटल-रेस्तरां के अलावा बाकी बंद रहेंगे।

-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी।

-सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।

राज्य नियमों को सख्त कर सकते हैं, उनमें ढील नहीं दे सकते

सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना होगा। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि नहीं खा सकेंगे। कार्य स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। ऑफिस को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर उसे अस्पताल भेजना होगा। जिनके पास व्यक्तिगत या सार्वजनिक वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें वाहन मुहैया कराना संस्थान की जिम्मेदारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य अगर जरूरी समझें तो इन नियमों को ज्यादा सख्ती के साथ लागू कर सकते हैं, लेकिन वे इनमें ढील नहीं दे सकेंगे। राज्य सामान ढुलाई के लिए वाहनों की आवाजाही नहीं रोकेंगे।

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