कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को अहमदाबाद की एक अदालत से जमानत मिल गई। राहुल ने नोटबंदी के वक्त एडीसीबी बैंक में 745 करोड़ रातो रात बदले जाने आरोप लगाया था। उसके बाद एडीसी बैंक और उनके चेयरमेन की और से राहुल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
राहुल गांधी को अदालत ने 15 हजार के मुचलके पर जमानत दी। मामले में अगली सुनावई 7 सितंबर को होगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एन बी मुंशी ने शुक्रवार को गांधी से पूछा कि क्या वह उन आरोपों को स्वीकार करते हैं, जिनके बारे में उन्होंने ‘नहीं’ में जवाब दिया। उनके वकील ने तब जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे मंजूर कर लिया गया।
‘आरएसएस भाजपा का शुक्रिया’
अहमदाबाद कोर्ट में अपनी पेशी से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''आरएसएस/बीजेपी के मेरे राजनीतिक विरोधियों की तरफ से मेरे खिलाफ दाखिल किए गए एक दूसरे केस में पेश होने के लिए मैं आज अहमदाबाद में हूं। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म और चुनौतियां उपलब्ध कराकर उनके खिलाफ मेरी वैचारिक लड़ाई को जनता के सामने लाने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सत्यमेव जयते।''
क्या है मामला?
कुछ महीने पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद 5 दिनों के अंदर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 745 करोड़ रुपये जमा हुए थे। बैंक प्रबंधन से जुड़े लोगों ने इस आरोप को खारिज किया था और राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी पर अदालत ने राहुल को तलब किया था।
राहुल मानहानि के कई मामलों का कर रहे हैं सामना
राहुल मानहानि के कई मामलों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात की दो अदालतों ने बीजेपी नेताओं की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायतों पर राहुल को समन जारी किए थे।
इन शिकायतों में एक शिकायत बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में दायर की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। उनके मुताबिक, राहुल ने सभी चोरों का उपनाम मोदी बताया था। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने पूर्णेश की शिकायत पर सुनवाई करते हुए राहुल को 16 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था।
राहुल के खिलाफ दूसरी शिकायत अहमदाबाद में बीजेपी पार्षद कृष्णवादन ब्रह्मभट्ट ने दर्ज कराई थी। ब्रह्मभट्ट के मुताबिक, राहुल ने 23 अप्रैल को जबलपुर में एक चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। ब्रह्मभट्ट ने कहा था कि राहुल का बयान मानहानिपूर्ण है क्योंकि शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में सीबीआई अदालत 2015 में बरी कर चुकी है। ब्रह्मभट्ट की शिकायत पर अहमदाबाद के कोर्ट ने राहुल को 9 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं।