18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत एक साल के अंदर करती है तब।सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंधों के लिए उम्र 18 साल से कम करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आइपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा अगर पति 15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो रेप माना जाए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक ऐसे मामले में एक साल के भीतर अगर महिला शिकायत करे तो रेप का मामला दर्ज हो सकता है।
Sexual intercourse with wife below 18-years to be considered rape, says Supreme Court. pic.twitter.com/ElivwbTBmr
— ANI (@ANI) 11 October 2017
गौरतलब है कि आइपीसी 375(2) कानून का यह अपवाद कहता है कि अगर किसी 15 से 18 साल की पत्नी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए।
इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि बाल विवाह से बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में कहा गया कि बाल विवाह बच्चों पर एक तरह का जुर्म है, क्योंकि कम उम्र में शादी करने से उनका यौन उत्पीड़न ज्यादा होता है, ऐसे में बच्चों को सुरक्षा देने की जरूरत है।