सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा लिए गए आवेदन में मांग के अनुसार चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
केंद्र ने पहले बेंच को बताया था कि बांड 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। इस बेंच में जिसमें जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल हैं।
एनजीओ ने दावा किया था कि एक गंभीर आशंका है कि पश्चिम बंगाल और असम सहित आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किसी भी तरह के चुनावी बॉन्ड की बिक्री, "शेल कंपनियों के माध्यम से राजनीतिक दलों के अवैध धन में वृद्धि" करेगी।