1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने नए सिरे से एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं।
1984 anti-Sikh riots case: Supreme Court says it will set up a three-member
— ANI (@ANI) January 10, 2018
committee, headed by a retired High Court judge, for re-investigation of the 186 cases.
न्यायमूर्ति केपीएस राधाशरण और न्यायमूर्ति जेएम पांचाल की पर्यवेक्षी समिति ने एसआईटी द्वारा किए गए जांच पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
आदेश के मुताबिक, नई एसआईटी में हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर और एक सेवारत आईपीएस अफसर शामिल होंगे। यह एसआईटी बंद किए किए गए 186 केसों का फिर से जांच करेगी। इसके बाद तय होगा कि ये केस दोबारा खोला जाएं या नहीं।