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1984 सिख दंगों के 186 मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया एसआईटी गठन का आदेश

1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने नए सिरे से एसआईटी...
1984 सिख दंगों के 186 मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया एसआईटी गठन का आदेश

1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने नए सिरे से एसआईटी  गठित करने के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति केपीएस राधाशरण और न्यायमूर्ति जेएम पांचाल की पर्यवेक्षी समिति ने एसआईटी द्वारा किए गए जांच पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

आदेश के मुताबिक, नई एसआईटी  में हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर और एक सेवारत आईपीएस अफसर शामिल होंगे। यह एसआईटी  बंद किए किए गए 186 केसों का फिर से जांच करेगी। इसके बाद तय होगा कि ये केस दोबारा खोला जाएं या नहीं।

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