सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सीबीआई जांच के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए। खंडपीठ ने नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। हालांकि न्यायालय ने दो पत्रकारों के खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द किए जाने के मामले में कुछ नहीं बोला।
गौरतलब है कि दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के ‘गौ सेवा आयोग’ के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिये राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खातों में धन अंतरित किया गया था।