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टेरर फंडिंग केस: एनआईए का आदेश, यासीन मलिक, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हो

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन...
टेरर फंडिंग केस: एनआईए का आदेश, यासीन मलिक, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हो

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक सहित कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

शब्बीर शाह, मसर्रत आलम और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। यह आरोप जम्मू और कश्मीर राज्य को परेशान करने वाली आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 16 मार्च को पारित एक आदेश में कहा, "उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत लगभग सभी को जोड़ते हैं।"

एनआईए ने कहा है कि आतंकी फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की ओर से भेजा गया था और यहां तक कि राजनयिक मिशन का इस्तेमाल ग़लत मंसूबों को पूरा करने के लिए किया गया था। एनआईए कोर्ट ने नोट किया, कि घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद द्वारा आतंकी फंडिंग के लिए पैसा भी भेजा गया था।

अदालत ने कश्मीरी राजनेता और पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला और कई अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का भी आदेश दिया। गौरतलब है कि इनमें से कई पाकिस्तान में हैं तो कुछ भारतीय जेलों में बंद हैं। 

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