इनकम टैक्स विभाग ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के अलीबाग स्थित फार्महाउस को सील कर दिया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी) के तहत इस फार्महाउस की कुर्की की है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बेनामी कानून की धारा 24 के तहत फार्महाउस के संबंध में कुर्की का नोटिस भेज दिया गया था।
दरअसल इस फार्महाउस में एक स्वीमिंग पूल, बीच और प्राइवेट हेलिपैड होने के साथ ही ये पूरे 19,960 वर्गफीट में फैला हुआ है।
शाहरुख के इस फार्महाउस का सर्किल रेट करीब 14.67 करोड़ रुपये है। लेकिन आयकर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इसका बाजार भाव तो करीब चार-पांच गुना होगा। यानी इस प्रॉपर्टी के मार्केट रेट और दर्ज दाम में अच्छा खासा फर्क है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि यह जमीन खेती के लिए खरीदी थी। ऐसे में ये लेनदेन पीबीटी अधिनियम की धारा 2(9) के हिसाब से बेनामी लेनदेन के तहत आता है पीबीपीटी के तहत प्रावधान है कि संपत्ति की कुर्की नोटिस भेजे जाने की तारीख से 90 दिनों तक के लिए ही की जा सकती है।