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माल्या से कहा गया, 29 जुलाई को पीएमएलए अदालत के समक्ष हाजिर हों

विशेष अदालत ने शराब व्यवसायी विजय माल्या से कहा है कि व़ह 29 जुलाई को कथित बैंक रिण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ धनशोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में पेश हों। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं।
माल्या से कहा गया, 29 जुलाई को पीएमएलए अदालत के समक्ष हाजिर हों

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने माल्या के खिलाफ बुधवार को अदालत से जारी आदेश को प्रकाशित कर उनसे 29 जुलाई को पीएमएलए की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा। विशेष न्यायाधीश पीआर भवाके के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है, मेरे समक्ष शिकायत की गई है कि उपरोक्त आरोपी विजय विट्ठल माल्या जिनका पता, मेसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड, मुंबई 400018 है, ने पीएमएलए 2002 की धारा चार के तहत दंडनीय अपराध किया है और उसके खिलाफ जारी गिरफ्तारी का वारंट लौट आया है। जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त विजय विट्ठल माल्या वहां नहीं मिला और मुझे बताया गया कि उक्त विजय विट्ठल माल्या फरार हो गया है और उक्त वारंट से बचने के लिए छिप रहा है। 

आदेश में कहा गया है, यहां घोषणा की जाती है कि उपरोक्त मामले में आरोपी नामित व्यक्ति को पीएमएलए के तहत विशेष अदालत, वृहद् मुंबई की अदालत के कक्ष संख्या 16 के समक्ष 29 जुलाई 2016 को सुबह 11 बजे उपस्थित होना आवश्यक है ताकि उक्त शिकायत का जवाब दे सकें। यह उद्घोषणा यहां और बेंगलुरू के कुछ प्रख्यात राष्टीय दैनिक में छपा हुआ है।

उद्घोषणा को यहां के एक विशेष धनशोधन निरोधक अदालत ने 14 जून को ईडी के आग्रह पर अपराध दंड संहिता की धारा 82 के तहत जारी किया। किंगफिशर एयरलाइन के 900 करोड़ रूपये के रिण मामले में जांच चल रही है।

 

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