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हिमाचल के पूर्व CM वीरभद्र और उनकी पत्नी को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह...
हिमाचल के पूर्व CM वीरभद्र और उनकी पत्नी को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के लिए राहत भरी खबर है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सिंह उनकी पत्नी और बाकी लोगों को जमानत दे दी है।

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की पटियाला हाउस कार्ट ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर दोनों को जमानत दी है। सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह कोर्ट में मौजूद थे। वहीं, कोर्ट ने मामले में दस्तावेजों की छानबीन के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।


गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ 1 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने इस आरोप पत्र में सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।

ईडी ने इसमें सिंह उनकी पत्नी के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार रोअज का नाम है।

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