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गोरखपुर त्रासदी: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में BRD कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल और उनकी पत्नी

यूपी में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल डॉ राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ पूर्णिमा शुक्ला को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
गोरखपुर त्रासदी: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में BRD कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल और उनकी पत्नी

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बीआरडी कॉलेज में हुई त्रासदी के मामले में डॉ. राजीव मिश्र व उनकी पत्नी डा.पूर्णिमा शुक्ला को आज भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि डॉ मिश्रा और उनकी पत्नी को एसटीएफ ने मंगलवार को कानपुर से गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने कानपुर के साकेत नगर के एक चर्चित अधिवक्ता के घर से उन्हें गिरफ्तार किया था।


इसके बाद डॉक्टर दंपती को कानपुर से गिरफ्तार बुधवार की शाम को गोरखपुर लाया गया था। डॉ. राजीव मिश्र को गुलरिहा और डॉ. पूर्णिमा शुक्ला को महिला थाने में रखा गया था। गुरुवार सुबह से ही इन दोनों से पूछताछ की जा रही थी।

गौरतलब है डॉ. राजीव मिश्र व उनकी पत्नी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित ऑक्सीजन की कमी से 48 घंटों 60 से अधिक बच्चों की मौत के बाद से फरार चल रहे थे। इस त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के मामले की जांच का आदेश दिया।

मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में पूर्व प्राचार्य डा. राजीव मिश्र, उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला के साथ ही इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी डॉ. कफील खान सहित नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला गोरखपुर ट्रांसफर किया गया। इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों की अभी तलाश की जा रही है।

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