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कोर्ट तक पहुंचा कंडोम विज्ञापन विवाद, I&B और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को नोटिस

कंडोम विज्ञापन को देर रात ही दिखाने का केंद्र सरकार का फैसला विवादों में घिरने के बाद अब कोर्ट तक पहुंच...
कोर्ट तक पहुंचा कंडोम विज्ञापन विवाद, I&B और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को नोटिस

कंडोम विज्ञापन को देर रात ही दिखाने का केंद्र सरकार का फैसला विवादों में घिरने के बाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्‍थान हाई कोर्ट ने इस मामले पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ग्‍लोबल अलायंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की याचिका पर यह फैसला लिया, जिसने इस संबंध में केंद्र के फैसले को चुनौती दी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 दिसंबर को टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी कर कंडोम के विज्ञापनों को दिन में टेलीकास्ट नहीं करने को कहा था, जिस पर कंपनियों और एडवर्टाइजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। एडवाइजरी में कहा गया कि कंडोम के विज्ञापन केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाएं। मंत्रालय ने यह एडवाइजरी इस आधार पर जारी की थी कि ऐसे कुछ विज्ञापन 'अश्लील' होते हैं और इनका बच्चों पर 'बुरा असर' पड़ सकता है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क्‍स रूल्स, 1994 का हवाला देते हुए एडवाइजरी में कहा गया कि जिन विज्ञापनों से बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा हो या जो अस्वास्थ्यकर हरकतों के प्रति उनमें दिलचस्पी पैदा करें, उन्हें नहीं दिखाया जाना चाहिए।

इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने मंत्रालय से कहा था कि वह ऐसे विज्ञापनों और इनके प्रसारण के समय पर निर्णय ले।

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