सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सभी बैंक खातों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार से लिंक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबरों और बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है । शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले पर फैसला संविधान पीठ पर छोड़ा जा रहा है।
वहीं फोन को आधार के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी, 2018 है। कोर्ट ने कहा है कि सभी कंपनियों और बैंकों को अपने ग्राहकों को आखिरी तारीख बता देनी चाहिए। जिससे कोई दिक्कत न हो। वहीं केंद्र ने कोर्ट से कहा है, “अभी इस पर आखिरी फैसला भी लेना है, हम आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा सकते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा कि वह कंपनियों से मोबाइल नंबर्स और बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख भी मेसेज में देने का निर्देश दे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की वैधता और इसके अनिवार्य बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं। हाल ही में कर्नल मैथ्यू थॉमस ने याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार लगाई है कि बायोमेट्रिक प्रणाली की कई बार गड़बड़ियां सामने आई हैं। लिहाजा इसकी वैधता भी शक के दायरे में है।
जबकि अपने ताजा शपथ-पत्र में केंद्र सरकार ने कहा था कि मौजूद बैंक खातें 31 मार्च तक आधार न जमा करवाने तक काम करते रहेंगे लेकिन नए खाते खुलवाने के लिए पहचान के तौर पर आधार या पंजीकरण संख्या देना अनिवार्य होगा।