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उबर रेप केस: ड्राईवर शिव कुमार बलात्‍कार का दोषी करार

दिल्ली की एक अदालत ने आज उबर कैब के एक ड्राईवर को 25 वर्षीय महिला एग्जीक्यूटिव के साथ टैक्सी में बलात्कार करने और उसकी जान को खतरे में डालने का दोषी ठहराया है। इस मामले में ड्राईवर शिव कुमार यादव को अधिकतम सजा उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसकी सजा पर 23 अक्‍टूबर को सुनवाई होगी।
उबर रेप केस: ड्राईवर शिव कुमार बलात्‍कार का दोषी करार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता के तहत उन सभी अपराधों का दोषी ठहराया जिनके आरोप उस पर लगाए गए थे। इनमें महिला के साथ बलात्कार करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, विवाह के लिए बाध्य करने के इरादे से उसका अपहरण करने, आपराधिक तरीके से उसे धमकाने और उसे चोट पहुंचाने के आरोप भी शामिल हैं।

न्यायाधीश ने कहा शिव कुमार (उसके खिलाफ लगाए गए) सभी आरोपों का दोषी है। उसे दी जाने वाली सजा पर दलीलें 23 अक्तूबर को सुनी जाएंगी। उबर कैब में महिला से बलात्कार की यह घटना 11 माह पहले हुई थी जिसके बाद ऑनलाइन टैक्‍सी सेवाओं पर सवाल उठने लगे थे। 

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