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हिजाब बैन पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी, मुख्यमंत्री बोम्मई ने किया वाई-श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान

कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी को एक व्यक्ति ने जान से मारे की धमकी दी है। मुख्य...
हिजाब बैन पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी, मुख्यमंत्री बोम्मई ने किया वाई-श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान

कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी को एक व्यक्ति ने जान से मारे की धमकी दी है। मुख्य न्यायाधीश को धमकी इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने ही हिजाब विवाद के फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। हिजाब विवाद पर फैसला 15 मार्च को सुनाया गया था।

खबरों के मुताबिक, यह धमकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिये सामने आया था। वकील उमापति एस ने आरोप लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो संदेश मिला है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी को "हत्या की धमकी" दी गई है। गौरतलब है कि कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में हिजाब विवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

वकील उमापति एस ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है, "मैं वीडियो को देखकर चौंक गया था। इसलिए मैं तुरंत इस वीडियो को लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया।" उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार को पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने संपर्कों से सुबह 9:45 बजे व्हाट्सएप वीडियो संदेश मिला, जो कि तमिल भाषा में है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को जान से मारने की बात कही गई है।

वकील ने एनडीटीवी को बताया, "कर्नाटक के माननीय मुख्य न्यायाधीश को यह कहकर धमकी दी गई कि उन्हें मालूम है कि मुख्य न्यायाधीश घूमने के लिए कहां जाते हैं." बता दें कि धमकी भरे संदेश में झारखंड के न्यायाधीश की हत्या का भी जिक्र किया गया है।

वहीं, धमकी के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को वाई-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करेगी, जिन्होंने हाल ही में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

उन्होंने कहा है कि  यह लोकतंत्र में खतरनाक संकेतों में से एक है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी ताकतें न बढ़ें। न्यायपालिका की वजह से देश में कानून-व्यवस्था कायम है।

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