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नवलखा की नजरबंदी के आदेश के खिलाफ NIA ने SC का किया रुख, कहा- उन्हें नहीं मिलना चाहिए अब छूट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता...
नवलखा की नजरबंदी के आदेश के खिलाफ NIA ने SC का किया रुख, कहा- उन्हें नहीं मिलना चाहिए अब छूट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंद करने के उसके आदेश को खारिज करने के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

एनआईए ने अपने आवेदन में कहा कि नवलखा को कोई विशेष उपचार दिए जाने की आवश्यकता नहीं है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरे से जुड़े एक मामले में चार्जशीट किए गए आरोपी हैं, वे किसी अतिरिक्त छूट के पात्र नहीं हैं।

आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने रिकॉर्ड पर सबूतों का हवाला देते हुए दावा किया कि नवलखा शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे और उन्हें हराने के लिए सरकारी बलों के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था।

एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा, "याचिकाकर्ता से जब्त दस्तावेजों की जांच के दौरान यह स्पष्ट है कि वे सीपीआई (माओवादी) रणनीतिक दस्तावेजों से संबंधित हैं।"

यह आरोप लगाते हुए कि नवलखा की जसलोक अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट "खराब" है, एजेंसी ने कहा कि जब भी आवश्यक हो, उन्हें उचित उपचार दिया गया है, और तलोजा केंद्रीय जेल के परिसर में उनकी स्थिति प्रबंधनीय है।

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